- संवाददाता –
अंबिकापुर,02 मई 2023(घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट लोग,जो नहीं चाहते थे कि हमारे आदिवासी, जनजाति समाज को 32 प्रतिशत आरक्षण मिले, हाईकोर्ट में गए जहां कांग्रेस सरकार द्वारा ठीक से जवाब न देने की वजह से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। इसी विषय पर मंगलवार को संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक पर स्थगन आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तत्काल भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस फैसले से साफ हो गया है कि 58 फीसदी आरक्षण का पारित प्रस्ताव वैध है। पैकरा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस बात को लेकर हम पहले से ही कह रहे थे कि बहुत सोच-विचार करके इसको पारित किया गया है, लेकिन विघ्नसंतोषी लोगों ने इसे चुनौती दी। चूकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से यह स्पष्ट कर दिया है। अतः हमारे शासनकाल में दिया जा रहे आदिवासियों को 32 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। पैकरा ने उम्मीद जताई कि पूरा छाीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करेगा। यह डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा प्रदेश सरकार की जीत है, जिसके निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है अब हर वर्ग को इस निर्णय का लाभ मिलेगा।
प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज, जिला महामंत्री अभिमन्यु गुप्ता, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हरपाल सिंह भामरा, जिला मंत्री इन्दर भगत, जिला संवाद प्रमुख संतोष दास, सह संवाद प्रमुख रूपेश दुबे सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे।
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