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अंबिकापुर@आईटीएक्ट के मामले में आरोपी को सश्रम कारावास

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अंबिकापुर,02 मार्च 2023 (घटती-घटना)। आईटी एक्ट के मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2020 की है। आरोपी अंबिकापुर निवासी अहमद रजा उर्फ बाबा पिता स्व. हासिम खान द्वारा एक युवती के नाम से फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर उसके नाम से अश£ील फोटो व वीडियो अपलोड कर बदनाम कर रहा था। युवती को जानकारी मिलने पर मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 509 (ख), 66 सी एवं 66 बी एवं आइटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अहमद रजा उर्फ बाबा के खिलाफ सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


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