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अंबिकापुर@स्वधार व बालिका गृह में साक्षरता शिविर आयोजित कर दी गई नियम व अधिकार की जानकारी

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अंबिकापुर,27 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष आरबी घोरे के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल ने स्वधार गृह अम्बिकापुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर जानकारी दी कि यदि किसी बालक के साथ कोई व्यक्ति अश्लील हरकत करता है तो वह भादसं की धारा 354 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 से दण्डनीय होगा तथा यदि किसी बालिका को कोई व्यक्ति अश्लील शद कहता है तो वह धारा 354-ए के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 से भी दण्डनीय होगा। वहीं उन्होंने बालिका गृह में भी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने जानकारी दी की यदि कोई पति या पत्नी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने जीवन साथी को छोड़ देता है तो जिस पक्षकार को छोड़ा गया है वह हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत परिवार न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका पेश कर सकता है तथा यदि कोई पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश करता है तो हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत बाद कालीन भरण पोषण का भी प्रावधान है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उस महिला को भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है जिसके विवाह का विच्छेद हो गया हो और जिसने पुर्नविवाह नहीं किया हो। धारा 125 के तहत सिर्फ पत्नि को ही भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है बल्कि माता-पिता तथा संतान को भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। इस दौरान मुख्य रूप से स्वधार गृह संचालिका मीरा शुक्ला उपस्थित थे।


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