
अम्बिकापुर, 19 अप्रैल 2022 (घटती-घटना)। अंबिकापुर के सिनेमा घरों में बाजार मूल्य से अधिक दामों में खाद्य सामग्री की बिक्री व बाहर से खाने का सामान नहीं ले जाने देने व अवैध रूप से अत्यधिक पार्किंग चार्ज वसूलने ( गुजरात हाईकोर्ट के निर्देशानुसार) की शिकायत कलेक्टर सरगुजा को किया गया व मांग किया गया की इस पर रोक लगाया जाए द्य नियमानुसार मॉल और सिनेमाघर बनाते समय संचालकों को 30 प्रतिशत पार्किंग रिजर्व रखने का नियम है, इसके बावजूद संचालक पार्किंग को ठेके पर देकर ग्राहकों से पैसा वसूल रहे हैं जो की गलत है और सिनेमा हॉल और मॉल संचालकों पर धारा 384 की कार्यवाही की जा सकती है द्य ज्ञापन देने वालों में सक्रिय युवा नेता लव कुमार, अनिल मानिकपुरी,राजेंद्र जैन, अदिति केशरी, कशिश राजपूत व अन्य लोग उपस्थित थे।
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