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अम्बिकापुर@बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन करने वाले 6 वाहनो पर हुई कार्रवाई

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-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। कलेक्टर जिला अजीत वसंत के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 7 सितंबर 2026 को खनिज अमले द्वारा धौरपुर-लुण्ड्रा क्षेत्र एवं आसपास खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान बिना अभिवहन पास खनिजों का परिवहन करते कुल 6 वाहन पाए गए। इनमें चार टीप्पर वाहन एवं एक सोल्ड टीप्पर तथा दो हाईवा वाहन शामिल हैं। जांच में वाहन के चालक मरमानुस एवं वाहन मालिक मनोज अग्रवाल, चालक देवकुमार एवं वाहन मालिक दिलीप जायसवाल, चालक पारसराम एवं वाहन मालिक दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सोल्ड टीप्पर के चालक शुभाष एवं वाहन मालिक दीपक यादव, के चालक रवि यादव एवं वाहन मालिक मनोज कुमार अग्रवाल तथा के चालक लरग साय एवं वाहन मालिक अभिषेक श्रीवास्तव के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।
सभी 6 वाहनों को थाना धौरपुर की अभिरक्षा में अग्रिम आदेश तक रखा गया है। खनिज विभाग के अनुसार उक्त प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4), 21(5) एवं 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के यथा संशोधित नियम 71 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 22 जून 2026 को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन किया गया है। यथा संशोधित नियम 71(3) के तहत शमन शुल्क की न्यूनतम राशि 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रकरणों में अवैध रूप से परिवहन किए गए खनिज का बाजार मूल्य भी वसूल किया जाएगा।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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