नई दिल्ली,24 अगस्त 2026 । झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएसएस की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 को लेकर उठे विवाद ने अब देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और गड़बडि़यों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार, जेपीएसएस समेत सभी छह प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इस घटनाक्रम के बाद परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है।
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की सुनवाई : मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आगे की सुनवाई के लिए जल्द तारीख तय करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब झारखंड सरकार और संबंधित आयोगों को इस मामले में अपना पक्ष रखना होगा। याचिका में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और कथित गड़बडि़यों की गहराई से जांच की मांग की गई है।
छात्रों के लगातार प्रदर्शन का अदालत में हुआ जिक्र : सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने अदालत के सामने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि झारखंड में छात्र लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना था कि विवाद केवल जेपीएसएस तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों में असंतोष बना हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग रखी गई। इसके लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने की मांग भी की गई। याचिकाकर्ता का पक्ष था कि परीक्षा से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच होने पर वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने की मांग पर अलग रुख व्यक्त किया। अदालत ने संकेत दिया कि यह मामला केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं माना जा सकता। यदि परीक्षा में वास्तव में किसी तरह की आपराधिक गड़बड़ी हुई है,तो उसकी जांच सामान्य प्रशासनिक समिति के बजाय पेशेवर जांच एजेंसी से कराना अधिक उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच के तकनीकी पहलुओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
अदालत के अनुसार, यदि परीक्षा प्रक्रिया में आपराधिक अनियमितता के आरोप हैं, तो फॉरेंसिक जांच के साथ डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण भी जरूरी हो सकता है। परीक्षा से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तकनीकी जानकारी और अन्य संभावित साक्ष्यों की पड़ताल के लिए विशेषज्ञता रखने वाली जांच एजेंसी की जरूरत पड़ सकती है।
झारखंड सरकार ने कोर्ट का नोटिस स्वीकार किया
सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस स्वीकार कर लिया। अदालत ने मामले में शामिल अन्य सभी प्रतिवादियों को भी नोटिस तुरंत तामील कराने के निर्देश दिए हैं। अब संबंधित पक्षों को याचिका में लगाए गए आरोपों और जांच की मांग पर अपना जवाब अदालत के सामने रखना होगा।
जेपीएसएस विवाद पर आगे की सुनवाई का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए जल्द तारीख तय करने के निर्देश दिए हैं। इससे जेपीएसएस परीक्षा-2025 से जुड़े अभ्यर्थियों और छात्रों की नजर अब शीर्ष अदालत की अगली कार्रवाई पर टिक गई है। फिलहाल अदालत ने कथित अनियमितताओं के आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। आगे की सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले की दिशा और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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