नई दिल्ली,23 अगस्त 2026। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण ने दो कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। एक का लाइसेंस निलंबित हुआ है, जबकि दूसरी कंपनी के सभी घी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आखिर जांच में ऐसी कौन सी गड़बडि़यां मिलीं,जिनके बाद यह कार्रवाई करनी पड़ी? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में दो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपने सभी प्रकार के घी की बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। प्राधिकरण ने रविवार को बताया कि दोनों कंपनियों के प्रतिष्ठानों की जांच और उसके बाद की पड़ताल में गंभीर खाद्य सुरक्षा संबंधी उल्लंघन सामने आए। इसके बाद मार्शे रिटेल का लाइसेंस निलंबित किया गया और एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। प्राधिकरण के अनुसार,मार्शे रिटेल के प्रतिष्ठान की जांच में कई कमियां मिलीं। इनमें प्रतिष्ठान की बनावट,कामकाज की व्यवस्था, साफ-सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी खामियां शामिल थीं। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जरूरी अभिलेख रखने में भी कमी पाई गई। इन कमियों के बाद कंपनी को खाद्य कारोबार की सभी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, पाई गई खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है। कंपनी का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
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