नई दिल्ली,21 अगस्त 2026। मोबाइल यूजर्स के लिए 24 अगस्त से सिम कार्ड को लेकर नियमों में अहम बदलाव होने जा रहा है। हालांकि, किसी व्यक्ति के नाम पर रखे जा सकने वाले सिम कार्ड की मौजूदा सीमा में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब नया कनेक्शन जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियां ग्राहक के नाम पर पहले से सक्रिय मोबाइल नंबरों की जांच करेंगी।
कितने सिम कार्ड रख सकते हैं? देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। वहीं असम, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 सिम कार्ड है। निर्धारित संख्या पूरी होने के बाद नया कनेक्शन लेने में दिक्कत हो सकती है।
24 अगस्त से क्या होगा? नया सिम लेते समय टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहक के नाम पर पहले से सक्रिय कनेक्शनों का रिकॉर्ड जांचेंगे। अलग-अलग कंपनियों से सिम लेकर निर्धारित सीमा पार करने की संभावना को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
डीआईपी से होगी कनेक्शनों की निगरानी : इस प्रक्रिया में Digital Intelligence Platform (DIP) की भूमिका अहम होगी। प्लेटफॉर्म के जरिए यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किसी व्यक्ति की पहचान पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान से जारी सिम और उनके जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है।
लिमिट से ज्यादा नंबर मिलने पर कार्रवाई : यदि किसी तकनीकी समस्या या अन्य कारण से निर्धारित सीमा से अधिक सिम सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित नंबरों को अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने और मामला स्पष्ट होने तक सेवाएं प्रभावित रहने का प्रावधान बताया गया है।
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