अब बेसमेंट में नहीं चलेंगी कोचिंग सीएम योगी के सख्त निर्देश…
लखनऊ,24 जून 2026। राजधानी लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर 20 से 30 वर्ष की उम्र के छात्र शामिल थे। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर के कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।
बेसमेंट में कोचिंग और कमर्शियल गतिविधियों पर पूरी रोक
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अब किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग संस्थान नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही बेसमेंट में किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी या व्यापारिक गतिविधि की अनुमति भी नहीं होगी। यह फैसला हादसे के बाद सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन पर सख्ती : सरकार ने प्रदेशभर में सभी कोचिंग संस्थानों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग सेंटरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
फायर सेफ्टी ऑडिट मिशन मोड पर होगा : योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले में फायर सेफ्टी की गहन जांच होनी चाहिए और सभी सार्वजनिक एवं व्यावसायिक भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
अस्पतालों और कॉमर्शियल भवनों की भी जांच : सीएम ने यह भी आदेश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कड़ाई से जांच की जाए।
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