नई दिल्ली,23 जून 2026। देश की सर्वोच्च खाद्य नियामक संस्था, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भ्रामक दावों और कपटपूर्ण ब्रांड नामों का इस्तेमाल करने वाली खाद्य और पेय कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा देशव्यापी अभियान शुरू किया है। नियामक ने कई प्रतिष्ठित फूड ब्रांड्स को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है। नई दिल्ली,FSSAI का बड़ा एक्शन : ‘हेल्थ-वाशिंग’ और भ्रामक दावों पर कसा शिकंजा..इमानी,द हेल्थ फैक्ट्री समेत कई मशहूर फूड ब्रांड्स को नोटिस ने स्पष्ट किया है कि इन कंपनियों को अपने विज्ञापनों, ब्रांड नामों और प्रचार रणनीतियों में सुधार करना होगा या फिर अपनी सफाई देनी होगी। इस नियामक कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा ‘हेल्थ-वाशिंग’ पर केंद्रित है। इसमें कंपनियां अपने ब्रांड नाम में ‘हेल्दी’ या ‘हेल्थ’ जैसे शब्दों का उपयोग करके उत्पाद को पौष्टिक दिखाती हैं, भले ही उत्पाद की वास्तविक सामग्री इसके विपरीत हो। कोलकाता स्थित इमामी ग्रुप की कुकिंग ऑयल शाखा ‘इमामी हेल्दी एंड टेस्टी’ , ‘हेल्थ ऐड’ और ‘हेल्दी चॉइस’ जैसे ब्रांड्स को नोटिस जारी किया गया है। नियामक के अनुसार, इनके ट्रेड नेम उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य को लेकर भ्रामक धारणा पैदा करते हैं। इसी तरह, स्नैक निर्माता कंपनी ‘ट्रूवी’ को उसके मिक्स वेजी चिप्स, रागी चिप्स और मूंग दाल चिप्स के लिए नोटिस मिला है, क्योंकि ‘हेल्दी’ की प्रमुख ब्रांडिंग के बावजूद इनमें कई अत्यधिक प्रोसेस्ड सामग्रियां शामिल हैं। बेकरी और प्लांट-बेस्ड (पौधों पर आधारित) विकल्प बनाने वाले ब्रांड भी सामग्री के दावों को लेकर कड़े घेरे में हैं। ‘द हेल्थ फैक्ट्री’ को उसके ‘जीरो मैदा’ व्होल व्हीट ब्रेड और ‘जीरो मैदा पिज्जा बेस’ के लिए नोटिस मिला है।
नई दिल्ली,FSSAI का बड़ा एक्शन : ‘हेल्थ-वाशिंग’ और भ्रामक दावों पर कसा शिकंजा..इमानी,द हेल्थ फैक्ट्री समेत कई मशहूर फूड ब्रांड्स को नोटिस की जांच में सामने आया कि इन उत्पादों में चक्की फ्रेश आटा और व्हीट ग्लूटेन जैसे तत्व शामिल हैं, जिससे इनका पूरी तरह ‘जीरो मैदा’ होने का विपणन दावा मौजूदा लेबलिंग नियमों के तहत भ्रामक साबित होता है। वहीं, तेजी से बढ़ते प्लांट-बेस्ड सेक्टर में ‘प्लान बी प्लांट-बेस्ड वीगन’ को ऐसे ट्रेड नेम का उपयोग करने के लिए नोटिस दिया गया है जो प्रमाणित वीगन स्थिति का संकेत देते हैं। नियामक के अनुसार, इस ब्रांड ने अपने स्नस्स््रढ्ढ ऑपरेटिंग लाइसेंस पर आवश्यक वीगन खाद्य एंडोर्समेंट या अनिवार्य पूर्व मंजूरी हासिल नहीं की है।
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