नई दिल्ली,09 जून 2026। सरकार ने देश में कोयला कारोबार व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, दक्ष और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोयला एक्सचेंज स्थापित करने के नियम प्रकाशित किए हैं। इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत ऊर्जा बाजारों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि सरकार देश में कोयला एक्सचेंजों की स्थापना के लिए मार्ग तैयार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 ने खनिज एक्सचेंज की अवधारणा को लागू किया है। केंद्र सरकार को कोयले और उसके प्रसंस्कृत रूपों सहित खनिजों के पारदर्शी और कुशल व्यापार को बढ़ावा देने का अधिकार दिया है। मंत्रालय के मुताबिक उपरोक्त के अनुसरण में कोयला मंत्रालय ने 04 जून को राजपत्र में कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 प्रकाशित किए गए हैं इस पहल को सुगम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय ने दिसंबर, 2025 में कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नामित किया है। पात्र संस्थाओं को सीसीओ द्वारा कोयला एक्सचेंज स्थापित करने तथा संचालित करने, बाजार नियम तथा उपनियम बनाने और कोयला व्यापार को सुगम बनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
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