जोधपुर,29 अप्रैल 2026। यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेडिकल आधार पर आसाराम की अंतरिम जमानत 25 मई तक अथवा अपील पर अंतिम निर्णय आने तक बढ़ाने का आदेश दिया। आसाराम ने बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और लंबे समय से चल रहे उपचार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने की मांग की थी। यह याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश की गई। आसाराम के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में कहा कि आसाराम वर्ष 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं और 2018 में दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद गत वर्ष भी तीन बार अंतरिम जमानत बढ़ाई जा चुकी है। वर्तमान में आसाराम 29 अक्टूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर रहकर इलाज करवा रहे हैं। वकीलों ने तर्क दिया कि यदि जमानत अवधि आगे नहीं बढ़ाई तो उपचार अधूरा रह जाएगा।
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