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बिलासपुर@सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को किया गुमराह

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अवमानना याचिका पर जवाब-नियमित कर दिए गए हैं कर्मचारी,याचिकाकर्ताओं को नहीं मिला है आदेश
बिलासपुर,21 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक बार फिर हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए शपथपत्र दिया। शपथपत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक नियमित होने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी अब तक कोई नियमितीकरण आदेश जारी नहीं किया है। दरअसल, साल 2008 में राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि 10 साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस आदेश के तहत गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति प्रो. एलएम मालवीय ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया। लेकिन 2009 में जब यूनिवर्सिटी को ‘केंद्रीय’ दर्जा मिला, तो प्रबंधन ने पुरानी शर्तों को नजरअंदाज कर नियमितीकरण का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद से कर्मचारी परेशान होते रहे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
तब भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ फैसला आया। यूनिवर्सिटी ने रिव्यू पिटीशन भी लगाई, लेकिन इसे खारिज कर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला बरकरार रखा। अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन को कर्मचारियों को नियमित करने के साथ ही बकाया राशि सहित सभी भुगतान करना होगा।
यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कोर्ट को किया गुमराह
यूनिवर्सिटी प्रबंधन के अडि़यल रवैए से परेशान कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है, जिस पर 16 फरवरी को सुनवाई हुई। इस दौरान यूनिवर्सिटी ने 16 फरवरी का एक अंतरिम आदेश पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को पिछली तारीख से नियमित माना गया है। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को बताया कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सिर्फ एरियर और अन्य लाभों के लिए यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा गया है।


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