नई दिल्ली,17 दिसम्बर 2025। केंद्र सरकार ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 43 ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध, अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए सख्त कानूनी ढांचा मौजूद है। इन नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को किसी भी ऐसे कंटेंट का प्रसारण न करने का दायित्व है, जो कानूनन प्रतिबंधित हो। डॉ. मुरुगन ने बताया कि आईटी नियम, 2021 के भाग-ढ्ढढ्ढढ्ढ में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी) के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आयु-आधारित वर्गीकरण, शिकायत निवारण के लिए तीन-स्तरीय तंत्र तथा अवैध सामग्री हटाने की समय-सीमा तय की गई है। नियमों के उल्लंघन पर मध्यस्थों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाली छूट भी समाप्त हो सकती है। एक अन्य प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फिल्मों के प्रमाणन के लिए गठित वैधानिक संस्था है और ओटीटी कंटेंट को इसके दायरे में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। ओटीटी सामग्री का विनियमन आईटी नियम, 2021 के तहत ही किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधान ऑनलाइन अश्लीलता, गलत सूचना और साइबर अपराधों पर कार्रवाई को और मजबूत करते हैं।
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