“सिर्फ व्यवहार से सिद्ध नहीं होगा आरोप
नई दिल्ली,06 अगस्त 2025 (ए)। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ से जुड़े एक हत्या के मामले में ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी आरोपी के आचरण मात्र से दोष सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक कि उसके खिलाफ स्पष्ट,विश्वसनीय और स्वतंत्र साक्ष्य न हों।
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