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चंडीगढ@ हरियाणा में छोटे अपराधों पर नहीं होगी जेल’

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आखिर क्यों कानून बदलने की तैयारी में सैनी सरकार
चंडीगढ,25 जुलाई 2025 (ए)।
हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में प्रदेश सरकार जन विश्वास विधेयक पेश करने जा रही है। यह विधेयक, जिसे 27 जुलाई, 2023 को लोकसभा और 2 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया, छोटे-मोटे अपराधों से आरोपियों को राहत प्रदान करेगा।यह राज्य में निवेश के माहौल को बढ़ावा देने और व्यापार को अनुकूल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐतिहासिक विधेयक के माध्यम से नियामक बाधाओं को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और सरकारी विभागों में अनुपालन का बोझ कम किया जा सकेगा।जन विश्वास विधेयक की महत्ता इसलिए अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य राज्य की व्यापार प्रणाली में सहजता लाना है। वर्तमान में व्यापार करने के लिए
कई नियमों का पालन करना आवश्यक है,जिनका उल्लंघन होने पर भारी जुर्माना और कई मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। देश में कुल 1,536 कानून हैं, जिनमें 70,000 प्रविधान शामिल हैं। इनमें से अधिकांश के नियम सूक्ष्म,लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों (एमएसएमई सेक्टर) के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जन विश्वास विधेयक का मुख्य लक्ष्य इन व्यवस्थाओं की उलझनों को कम करना और पुराने नियमों में वर्तमान की स्थिति के अनुसार बदलाव करना है।


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