कोलकाता,18 जुलाई 2025 (ए)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने वर्ष 2014 में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सुरोजीत देब और हत्याकांड में सहयोग करने वाले लिपिका पोद्दार और संजय विश्वास की मौत की सजा रद्द करते हुए तीनों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति देबांग्सु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कहा कि हमारी राय में अभियोजन पक्ष आरोपों को इस तरह प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है जिससे संदेह से परे तीनों की सजा सुनिश्चित की जा सके।
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