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नई दिल्ली@ मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी करना संभव नहीं

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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया ढाल
नई दिल्ली,21 जून 2025 (ए)।
अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता को लेकर आश्वस्त है तो चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के सभी बुथों पर शाम 5 बजे के बाद सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे सीधे चुनौती दी थी। राहुल की चुनौती का जवाब में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण बुथ की सीसीटीवी फुटेज जारी नही की जा सकती है।अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता को लेकर आश्वस्त है तो चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के सभी बूथों पर शाम 5 बजे के बाद क्या हुआ, इसकी सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे सीधे चुनौती दी थी। राहुल की चुनौती के जवाब में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण बूथ की सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं की जा सकती।
मतदान करना
नागरिकों का अधिकार

आयोग का कहना है कि अगर बूथ की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाती है तो यह पता चल जाएगा कि किसने वोट दिया, हालांकि यह नहीं पता चल पाएगा कि कौन किसके लिए वोट कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक दलों को भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन वोट दे रहा है और कौन नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जिस तरह मतदान करना नागरिकों का अधिकार है, उसी तरह मतदान न करना भी उनका निजी अधिकार है।


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