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नई दिल्ली@ 2020 दिल्ली दंगा के हत्या के आरोप में गिरफ्तार 12 आरोपी कोर्ट से बरी

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नई दिल्ली,11 जून 2025 (ए)। दिल्ली की कड़कड़ूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान एक युवक की हत्या करने के 12 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने कहा कि जांच एजेंसी आरोपियों पर दंगों, हत्या, हत्या की आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही।
कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें लोकेश कुमार सोलंकी, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी, अंकित चौधरी, प्रिंस, ऋषभ चौधरी, जतिन शर्मा, विवेक पांचाल, हिमांशु ठाकुर, टिंकू अरोड़ा, संदीप ठाकुर साहिल ऊर्फ बाबू शामिल हैं। कोर्ट ने इस सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए हत्या और हत्या का साजिश रचने के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने इन आरोपियों में से एक मात्र आरोपी लोकेश कुमार सोलंकी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 505 के तहत दोषी करार दिया।


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