एससी ने स्थगन आदेश देने से किया इनकार
नई दिल्ली,02 जून 2025 (ए)। राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस पर बुलडोजर हमले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि हमने मामला पढ़ा है। हम इस समय कोई आदेश जारी नहीं करेंगे,मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने न्यायमूर्ति करोल की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष अदालत के आदेश का उल्लेख किया लेकिन अदालत ने मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
