नई दिल्ली,31 मई 2025 (ए)। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (स्नढ्ढक्र) को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लालू यादव के पास यह अधिकार है कि वे आरोप पर विचार करने के चरण में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर सकें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत की कार्यवाही को रोकने का कोई उचित कारण नहीं है।
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