वकील का दावा- वायरल वीडियो एआई से बना
मंदसौर,27 मई 2025 (ए)। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए वायरल हुए वीडियो ने बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ को सुर्खियों में ला दिया. इस मामले में भानपुरा पुलिस ने मनोहर धाकड़ को गिरफ्तार कर गरोठ जेल भेज दिया था,लेकिन सोमवार को उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत के बाद मनोहर धाकड़ कथित तौर पर गायब है और उसका कोई अता-पता नहीं है। इस बीच,उनके वकील संजय सोनी ने मीडिया से बातचीत में वायरल वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाए हैं।
वकील संजय सोनी ने कहा कि मनोहर धाकड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (सार्वजनिक अश्लीलता), 285 (जान-माल को खतरे में डालना) और 3(5) (सामूहिक अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया था.उन्होंने दावा किया कि यह मामला केवल वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया, जबकि वीडियो की फॉरेनसिक जांच नहीं की गई और न ही इसकी प्रामाणिकता साबित हुई है. सोनी ने कहा,एआई के जमाने में वीडियो के साथ काट-छांट और एडिटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है. वीडियो की गहन जांच होनी चाहिए.
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