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नई दिल्ली@ बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को इन शर्तो के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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नई दिल्ली,21 मई 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। पूजा पर 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पात्रता के लिए दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप है।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, उन्होंने ऐसा कौन सा गंभीर अपराध किया है? वह न तो ड्रग माफिया हैं,न आतंकी,न ही हत्या या दुष्कर्म की आरोपी हैं। कोर्ट ने पूजा को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग करें, गवाहों को प्रभावित न करें और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें।


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