अंबिकापुर,24 मार्च 2025 (घटती-घटना)। शॉपिंग मॉल बनवाने व उसमें दो कमरे देने के नाम पर होटल संचालक से बिलासपुर के एक व्यक्ति ने 12 लाख 35 हजार रुपए ठगी कर लिया था। होटल संचालक की रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
नमनाकला रिंग रोड निवासी अशोक गुप्ता ने 6 दिसंबर 2024 को मणिपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह पुलिस को बताया था कि बिलसपुर निवासी रासपाल सिंह बागडिय़ा वर्ष 2022 में रिंग रोड स्थित अशोक गुप्ता के लक्ष्मी होटल में रूका था। होटल में काफी दिनों तक रूकने के कारण दोनों के बीच जान पहचान हो गई थी। इस दौरान रासपाल सिंह ने अशोक गुप्ता को अंबिकापुर देवीगंज रोड में जमीन का एग्रीमेंट कागज और साइड का नक्शा दिखा और कहा कि यहां शॉपिंग मॉल बनवाना है। इसके झांसे में आकर अशोक गुप्ता ने उक्त शॉपिंग मौल में दो कमरे देने की मांग की। रासपाल को रुपए की आवश्यकता पडऩे पर वह अशोक गुप्ता से रुपए की मांग की। इसके द्वारा गारंटी के रूप में चेक लेकर 14 लाख 35 हजार रुपए दिए थे। जो रुपए वापस नहीं कर रहा था। रिपोर्ट दर्ज कराने के तिथि तक आरोपी ने 2 लाख रुपए वापस किया था। शेष 12 लाख 35 हजार रुपए नहीं दे रहा था। अशोक गुप्ता की रिपोर्ट पर पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी रासपाल सिंह बागडिया को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस जारी कर विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित होने के लिए नोटिस तामिल कराया गया। नोटिस तामिली उपरान्त भी आरोपी द्वारा विवेचना में सहयोग न करने और न ही उपस्थित होने पर आरोपी को को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
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