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अंबिकापुर@विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले में हुए विविध कार्यक्रम

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अंबिकापुर,31 मई 2024 (घटती-घटना)। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर जिला सरगुजा में शासकीय एवं निजी संस्थानों के द्वारा जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर,नवा बिहान एवं सरगुजा के सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नशा मुक्ति के लिये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री विजय अग्रवाल ने कहा कि हम सभी को पहले स्वयं एवं अपने घर को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेना होगा। इसके बाद ही आप दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशा आजकल तेजी से बढ़ रहा है और यह कई तरह का है। हमें यह समझना जरूरी है कि नशा एक बीमारी ही नहीं बल्कि एक मानसिक विकृति है और जो इसका सेवन करते हैं उनमें कई तरह के बदलाव आ जाते हैं जो समाज के लिये घातक है। नशा करने से सिर्फ वह व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता जो इसका सेवन करता है अपितु समस्त परिवार प्रभावित होते हैं। उन्होंने सभी से तम्बाकू सेवन ना करने एवं नशे से दूर रहने की अपील की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर एन गुप्ता ने तम्बाकू के सेवन से व्यक्ति को होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताया।
कार्यक्रम मे बीएड प्रशिक्षणार्थियों ने गीत, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से समाज एवं परिवार में होने वाली परेशानियों को बताया। एसपी श्री अग्रवाल ने सभी को तम्बाकू निषेध सम्बन्धी शपथ दिलाई गई।इस दौरान आमजनों को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने, तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003″ के तहत प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद के क्रय-विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई।
नियम विरूद्ध तम्बाकू के विक्रय एवं उपयोग पर हुई चालानी कार्रवाई
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जिला स्तरीय टीम द्वारा अम्बिकापुर में अमानक तम्बाकू उत्पाद पर छापेमारी कार्यवाही की गई। टीम द्वारा शासकीय पीजी कॉलेज, रामानुजगंज नाका, स्कूल रोड, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के समीप फूटकर विक्रेताओं की तलाशी लेकर तथा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई तथा समझाइश दी गई।


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