अंबिकापुर,14 मई 2024 (घटती-घटना)। बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाल विवाह कराया जा रहा था। चाइल्ड हेल्प लाइन की सूचना पर बतौली पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजन को समझाइश देकर बाल विवाह रूकवाया है।
चाइल्ड हेल्प लाईन के जरिये थाना बतौली अंतर्गत बाल विवाह होने की सूचना मिली थी। बाल विवाह होने से पूर्व ही पुलिस टीम द्वारा चाइल्ड हेल्प लाईन के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचकर परिजन को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध की जानकारी दी गई। वर-वधु पक्ष बाल विवाह कानूनन जुर्म होने की जानकारी देकर उक्त बाल विवाह को रूकवाया गया। विवाह हेतु निर्धारित आयु युवक 21 वर्ष एवं युवती के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने की समझाइश परिजन को दी गई। इस दौरान टीम द्वारा ग्रामीणों को बाल विवाह से जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में बताया गया। टीम द्वारा समझाइश देकर उक्त बाल विवाह को रुकवाकर निर्धारित आयु पूर्ण होने पश्चात ही विवाह करराने की समझाइश दी गई है।
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