ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो अभ्यर्थी,अभिकर्ता,निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं, उन्हें जाना होगा लोकसभा क्षेत्र से बाहर
सूरजपुर,05 मई 2024 (घटती-घटना)। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु जिले के सभी विधानसभाओं के अंतर्गत स्थापित मतदान केंद्रों में प्रातः 07ः00 बजे से सायंकाल 06ः00 बजे तक 07 मई को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने बताया है, कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध किया गया है।
48 घंटों की कालावधि के दौरान दिशा-निर्देश
कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा,न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य सचित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से,आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। वह व्यक्ति,जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा। इस धारा में निर्वाचन संबंधी पद से अभिप्रेत है, कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए प्रयोजन या परिकलित है। यद्यपि किसी भी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल को अपने पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने हेतु अपील समाचार पत्रों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित कराने के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण समिति से अनुमति प्राप्त करना होगा। मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले ऐसे सभी राजनीतिक पदाधिकारी, जो क्षेत्र के अभ्यर्थी, उसका अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं है, वे विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाये। यदि कोई व्यक्ति उस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत् कार्यवाही की जायेगी। साथ ही मतदान दिवस को अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या जिला प्रतिनिधि को वाहन उपयोग हेतु रिटर्निंग अधिकारी,01-सरगुजा (अ0ज0जा0) संसदीय निर्वाचन से अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
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