कुल 2026 बाहरी लोगों की तस्दीक हेतु पत्र उनके गृह राज्यों के लिए किया गया जारी
कोरबा,14 मार्च 2024 (घटती-घटना)। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस.चौहान एवं नेहा वर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना-चौकी क्षेत्र अंतर्गत होटल, लॉज, फेरी करने वाले, किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों का जांच अभियान चलाया गया। पुलिस टीम के द्वारा होटल, लॉज संचालकों को स्पष्ट हिदायत दिया गया है कि होटल, लॉज में रुकने वाले व्यक्तियों की सूची बनाकर थाने में विधिवत तरीके से दिया जाए और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल लॉज में रुका हो उसकी जानकारी भी तुरंत नजदीकी थाने में दिया जाए। पुलिस टीम के द्वारा संदिग्धों और मुसाफिरों की जांच को लेकर क्षेत्र में घूम-घूम कर सामानों की फेरी करने वाले, सडक किनारे जडी बूटी, कपड़े, खिलौने बेचने वाले तथा गैस चूल्हा आदि रिपेयर करने वालों को पुलिस थाना में तलब कर उनके वास्तविक पते, वर्तमान गतिविधियों तथा मुसाफिरी दर्ज कराने की जानकारी लिया गया। कुछ फेरीवालों ने थाने में मुसाफिरी दर्ज नहीं कराये थे उनकी मुसाफिरी दर्ज करायी गई। कोरबा पुलिस के द्वारा मुसाफिर चेक करते हुए 1990 लोगों को चेक किया गया, 597 किरायेदारो को तस्दीक¸ किया गया, संदिग्ध अजनबी (एस एस रोल) के तहत 2026 लोगों को चेक किया गया एवं कदाचारी (बी सी रोल) के तहत 39 लोगों को चेक किया गया है।
2026 व्यक्तियों में से 164 उार प्रदेश, 216 बिहार झारखंड, 94 महाराष्ट्र, 89 राजस्थान, 85 हरियाणा, 142 उड़ीसा जैसे राज्यो को एवं 1236 अन्य दीगर जिलों को जारी किया गया है एवं उनके राज्य के नजदीकी थाने में संपर्क करके उनके बारे में जानकारी लिया गया।थाना प्रभारियों द्वारा फेरीवालों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रहकर विधिवत जीवन व्यतीत करने की समझाइश दी गई है और गलत काम धंधों में पाए जाने से कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देकर छोड़ा गया है। पुलिस की टीम के द्वारा यह का गया है के, मकान मालिक की व्यक्तिगत जवाबदारी है कि वह थाने में किराएदार की सूचना दें। मकान मालिकों को हिदायत दिया गया कि मकान किराये पर देने से पूर्व अनिवार्य रूप से किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराये अगर कोई मकान मालिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। कोरबा पुलिस की अपील है कि सभी अपने किराएदार और नौकरों का संबंधित थाने में जाकर अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन अवश्य करावें।
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