अंबिकापुर,22 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय सख्त निर्देश दिए हैं और इसे सख्ती से पालन कराने की बात कही गई है। इसी के तहत गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नायब तहसीलदार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में डीजे संचालकों की बैठक ली गई। बैठक का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृद्धजन, नि:शक्त जनों, रोगियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य व्यक्तिगत कार्यक्रमों में डीजे संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश के पालन हेतु निर्देश दिए गए। ध्वनि संबंधी उपकरणों का व्यवसाय करने वाले संचालको को ध्वनि उत्पन्न करने वाले लोक संबोधन प्रणाली, संबंधित उपकरणों को एकरूप किराये पर देते है तो उनके द्वारा इसमें ध्वनि सीमक (साउण्ड लिमिटर) के बिना क्रय-विक्रय प्रदाय संस्थापन उपयोग नहीं किये जावे एवं किराये पर नहीं देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया, संचालकों कों यह भी बताया गया कि लोक संबोधन प्रणाली,साउण्ड सिस्टम का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे किसी भी स्थिति में उपयोग न हो इस हेतु विशेष हिदायत दिया गया। इसके अतिरिक्त डीजे संचालक/साउण्ड सिस्टम संचालकों द्वारा किसी भी तरह के वाहन में डीजे लोड कर बजाना अर्थात डीजे से ध्वनि विस्तार किये जाने पर प्रतिबंध के संबंध में विस्तृत रूप से समझाईश दी गई।
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