नए सिरे से सुनवाई होगी,आरोप…1983 में नागरिकता मिली,1980 में मतदाता बनीं
नई दिल्ली,21 सितम्बर 2026। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर्स केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट का एक साल पुराना फैसला पलट दिया। दरअसल 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट ने सोनिया के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के चलते एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। याचिका एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने दाखिल की थी। आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी। शिकायत में कहा गया कि उनका नाम 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। आरोप था कि यह दोबारा दर्ज किया जाना भी 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल करने से पहले हुआ था। मजिस्ट्रेट के आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) का पालन नहीं किया गया। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट किसी संज्ञेय अपराध की पुलिस जांच का आदेश दे सकता है।
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