16 गवाह और 46 आर्टिकल साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला,वैज्ञानिक साक्ष्यों से मजबूत हुई अभियोजन की कहानी
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता में अक्टूबर 2025 में हुए बहुचर्चित पति-पत्नी हत्याकांड में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,अंबिकापुर की अदालत ने 14 अगस्त 2026 को बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले के दोनों आरोपियों करीमन मझवार (42),निवासी पम्पापुर और जय श्याम (28),निवासी पम्पापुर को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
घर की परछी में मिले थे पति-पत्नी के शव : मामला दरिमा थाना के अपराध क्रमांक 159/2025 से संबंधित है। 22-23 अक्टूबर 2025 की दरमियानी रात ग्राम कुम्हरता घाधी में पति-पत्नी की हत्या कर दी गई थी। 23 अक्टूबर की सुबह सूचना मिलने पर दरिमा पुलिस मौके पर पहुंची,जहां रीमा लकड़ा एवं जुली लकड़ा उर्फ उर्मिला के शव घर की परछी में मिले। जांच में हत्या के साथ घर से बकरियां गायब होने की बात भी सामने आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल घटनास्थल पहुंचे और पुलिस टीम को बारीकी से साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की पतासाजी के निर्देश दिए।
16 गवाह और 46 आर्टिकल साक्ष्य बने आधार : विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 14 दिसंबर 2025 को अभियोग पत्र क्रमांक 164/2025 न्यायालय में पेश किया। आरोपियोंके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) दो बार, धारा 3(5) तथा धारा 332(क) के तहत आरोप लगाए गए। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 16 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान और 46 आर्टिकल साक्ष्य प्रस्तुत किए। परिस्थितिजन्य एवं भौतिक साक्ष्यों के साथ अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
टांगी और खून लगे कपड़े मिले अहम साक्ष्य
विवेचना के दौरान पुलिस ने करीमन मझवार और जय श्याम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों के मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर घटना में प्रयुक्त टांगी (कुल्हाड़ी) बरामद की गई। घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए शर्ट भी जब्त किए गए,जिन पर खून जैसे धब्बे पाए गए थे। इसके अलावा घटनास्थल से शवों के पास मिली खून आलूदा मिट्टी,साधारण मिट्टी,मृतकों के कपड़े और पोस्टमार्टम के दौरान संरक्षित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त किए गए। सभी साक्ष्यों को परीक्षण के लिए एफएसएल भेजा गया तथा हथियार और कपड़ों का क्यूरी परीक्षण भी कराया गया।
उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति की अनुशंसा
न्यायालय ने मृतकों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के संबंध में भी विचार किया। निर्णय में मृतकों की क्षति को अपूरणीय बताते हुए उनके उत्तराधिकारियों को समुचित प्रतिकार प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है।
विवेचक और पुलिस टीम
को मिलेगा पारितोषिक
दोहरे हत्याकांड की विवेचना में उत्कृष्ट कार्य के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा ने पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा से विवेचक एवं सहायक स्टाफ को उचित पारितोषिक देने की अनुशंसा की थी। इसके बाद आईजी दीपक झा ने प्रकरण के विवेचना अधिकारी निरीक्षक राजेश खलखो सहित विवेचना में सहयोग करने वाले दरिमा थाना स्टाफ के उत्साहवर्धन के लिए उचित पारितोषिक देने की घोषणा की है। एसएसपी राजेश अग्रवाल ने न्यायालय के फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए विवेचक थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक राजेश खलखो की उच्च व्यावसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट विवेचना की सराहना की।
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