विशेष न्यायालय ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति पर टांगी से जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायालय (अत्याचार निवारण) ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार, सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरगा स्कूलपारा निवासी सकुन्दर अगरिया (40) अपनी बेटी को गांव के ही संजय कुजूर द्वारा पत्नी के रूप में साथ रखने से नाराज था। 4 जुलाई 2023 की सुबह करीब 10 बजे वह टांगी लेकर संजय कुजूर के घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। इसी दौरान संजय के रिश्तेदार नरेंद्र कुजूर ने उसे गाली देने से मना किया। इस पर सकुन्दर ने नरेंद्र पर टांगी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद नरेंद्र की पत्नी दिनो कुजूर ने सीतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (अत्याचार निवारण), अंबिकापुर में हुई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने सकुन्दर अगरिया को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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