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सूरजपुर@ प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर प्रशासन सख्त,निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी

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  • रामानुजनगर में एसडीएम ने बैठक लेकर दी हिदायत, सूरजपुर एसडीएम कोर्ट में 22 हितग्राहियों की पेशी,
  • अगली सुनवाई तक आवास पूरा नहीं होने पर होगी कानूनी कार्रवाई

-संवाददाता-
सूरजपुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों के समयबद्ध निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सूरजपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है, कलेक्टर रेना जमील के निर्देश एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में जिलेभर में आवास निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है, इसी क्रम में रामानुजनगर और सूरजपुर अनुविभाग में निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है।
रामानुजनगर में एसडीएम ने दी अंतिम चेतावनी- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अजय मोडियम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के उन हितग्राहियों की बैठक ली, जिन्होंने शासन से आवास निर्माण के लिए राशि प्राप्त करने के बावजूद बार-बार समझाइश और नोटिस दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, बैठक में एसडीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन द्वारा दी गई राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, उन्होंने हितग्राहियों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया कि अगली समीक्षा से पहले निर्माण कार्य शुरू कर उसे शीघ्र पूर्ण करें, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो संबंधित हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी हितग्राही योजना की राशि का सदुपयोग करते हुए निर्धारित समय-सीमा में अपना आवास पूर्ण करें।
सूरजपुर एसडीएम कोर्ट में 22 हितग्राहियों की पेशी-वहीं दूसरी ओर,सूरजपुर अनुविभाग में भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसडीएम न्यायालय में ऐसे हितग्राहियों की सुनवाई की, जिन्होंने राशि मिलने के बावजूद आवास निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया या शुरू ही नहीं किया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवानी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चंद्रपुर, नवगई, नेवरा, परी एवं पीढ़ा के कुल 22 हितग्राही एसडीएम न्यायालय में उपस्थित हुए, सुनवाई के दौरान एसडीएम ने हितग्राहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शासन द्वारा आवास निर्माण के लिए प्रदान की गई राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में करना नियमों का उल्लंघन है, उन्होंने सभी हितग्राहियों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया कि अगली पेशी से पूर्व अपने आवास का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करें तथा अगली सुनवाई के दौरान निर्मित आवास की अद्यतन फोटो न्यायालय में प्रस्तुत करें।
योजना का उद्देश्य पूरा करने पर प्रशासन का जोर…– जिला प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, शासन द्वारा दी गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए ताकि योजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक समय पर पहुंच सके, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन हितग्राहियों ने राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य लंबित रखा है, उनके विरुद्ध अब चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। पहले समझाइश, फिर नोटिस और अब न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें अंतिम अवसर दिया जा रहा है।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई…– जिला प्रशासन ने सभी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवास का निर्माण पूर्ण करें और शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लें, साथ ही चेतावनी दी गई है कि जो हितग्राही लगातार लापरवाही बरतेंगे या योजना की राशि का दुरुपयोग करेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता या अनियमितता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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