नोटिस तामील नहीं होने पर जारी की गई सार्वजनिक सूचना,
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोटवारों द्वारा अतीत में विक्रय की गई कोटवारी/सेवाभूमि से जुड़े मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख शाखा) के निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई की जा रही है। तहसीलदार अंबिकापुर ने बताया कि ग्राम मनीपुर की कोटवारी मद की भूमि,जो मूल रूप से सोमा मुंडा के नाम दर्ज थी, वर्तमान में अलग-अलग खातेदारों के नाम कृषि भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इनमें प्रमीला राजवाड़े,विमला त्रिपाठी,आनंद कुमार तथा शशिकला के नाम शामिल हैं। प्रशासन द्वारा वर्तमान भूमिस्वामियों एवं खातेदारों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संबंधित व्यक्तियों का पता सही नहीं मिलने अथवा नोटिस तामील नहीं हो पाने के कारण वे वापस लौट आए। इसके चलते न्यायालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित खातेदारों को अंतिम अवसर दिया है। प्रशासन ने निर्देशित किया है कि संबंधित सभी वर्तमान खातेदार या उनके अधिवक्ता 17 जुलाई 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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