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अंबिकापुर/रायपुर@नोटिस मिला,जवाब भी मिलेगा…तथ्यों और दस्तावेजों के साथ

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  • हिंदी खबर पर अंग्रेजी में नोटिस! अब विधिक जवाब की जिम्मेदारी रवि सिंह के पास…
  • 1 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ मानहानि का लीगल नोटिस,समाचार से जुड़े सभी तथ्य,दस्तावेज और विधिक जवाब रवि सिंह के माध्यम से प्रस्तुत होंगे
  • लीगल नोटिस के बाद दैनिक घटती-घटना का निर्णय,एक प्रतिनिधि संभालेगा पूरा प्रकरण


-न्यूज डेस्क-
अंबिकापुर/रायपुर 05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की नियुक्ति, वरिष्ठता एवं पदोन्नति संबंधी समाचारों के प्रकाशन के बाद दैनिक घटती-घटना को प्राप्त मानहानि के लीगल नोटिस के संबंध में समाचार पत्र प्रबंधन ने आगे की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है,1 जुलाई 2026 को लीगल नोटिस प्राप्त होने के बाद इस प्रकरण से संबंधित समाचारों के तथ्यात्मक संकलन,दस्तावेजों के परीक्षण, संबंधित पक्षों से समन्वय तथा नोटिस के विधिक जवाब की संपूर्ण जिम्मेदारी दैनिक घटती-घटना के विशेष जिला प्रतिनिधि रवि सिंह को सौंपी गई है। समाचार पत्र प्रबंधन के अनुसार अब इस पूरे प्रकरण से जुड़े सभी तथ्य,अभिलेख, दस्तावेज,विभागीय पत्राचार,संबंधित शिकायतें,जांच से जुड़े उपलब्ध रिकॉर्ड तथा लीगल नोटिस का विस्तृत जवाब रवि सिंह के माध्यम से तैयार कर संबंधित अधिवक्ता एवं आवश्यक मंचों पर प्रस्तुत किया जाएगा, बताया गया है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि पूरे मामले में एक ही अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से तथ्यात्मक और दस्तावेज आधारित जवाब प्रस्तुत किया जा सके तथा समाचारों से संबंधित सभी जानकारी सुव्यवस्थित रूप से संकलित की जा सके,प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि समाचारों का प्रकाशन जनहित से जुड़े विषयों पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर किया गया था,प्राप्त लीगल नोटिस का विधिसम्मत उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर तैयार किया जाएगा,इसके लिए सभी प्रकाशित समाचार,उपलब्ध अभिलेख, संबंधित शिकायतें,न्यायालयीन कार्यवाहियों से जुड़े दस्तावेज तथा विभागीय रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा रहा है,प्रबंधन ने यह भी कहा कि यदि संबंधित अधिकारी,विभाग अथवा उनके अधिवक्ता कोई अतिरिक्त दस्तावेज, स्पष्टीकरण या तथ्य उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो उनका भी निष्पक्ष परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता होने पर उन्हें भी उत्तर का हिस्सा बनाया जाएगा, इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि आगे इस मामले से संबंधित कोई भी तथ्यात्मक जानकारी,स्पष्टीकरण, दस्तावेजी उत्तर अथवा आधिकारिक प्रतिक्रिया विशेष जिला प्रतिनिधि रवि सिंह के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी,इसी माध्यम से लीगल नोटिस का जवाब तैयार कर अधिवक्ता को प्रेषित किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर संबंधित न्यायिक अथवा प्रशासनिक मंचों पर भी प्रस्तुत किया जाएगा,समाचार पत्र प्रबंधन ने दोहराया कि वह निष्पक्ष,तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकरण में भी प्रत्येक कदम विधिक सलाह और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उठाया जाएगा,साथ ही यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में इस विषय से संबंधित कोई नया तथ्य या आधिकारिक दस्तावेज सामने आता है, तो उसका भी निष्पक्ष परीक्षण कर आवश्यकतानुसार प्रकाशित किया जाएगा।
हिंदी अखबार को अंग्रेजी में लीगल
नोटिस, क्या अपनी ही बात पर भरोसा नहीं?

दैनिक घटती-घटना एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र है,इसकी प्रत्येक खबर हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है और इसके पाठक भी मुख्यतः हिंदी भाषी हैं,ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब विवाद एक हिंदी समाचार के प्रकाशन को लेकर है,तब उसका लीगल नोटिस अंग्रेजी भाषा में क्यों भेजा गया? यदि नोटिस भेजने वाले पक्ष को वास्तव में समाचार के तथ्यों पर आपत्ति थी,तो क्या यह उचित नहीं होता कि जिस भाषा में समाचार प्रकाशित हुआ,उसी भाषा में नोटिस भेजा जाता ताकि समाचार पत्र,उसके पाठक और संबंधित सभी पक्ष बिना किसी भाषाई बाधा के उसे समझ सकें? यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि न्यायसंगत संवाद और प्राकृतिक न्याय का भी विषय है, हिंदी समाचार पत्र को अंग्रेजी में नोटिस भेजना यह भी दर्शाता है कि संवाद की अपेक्षा कानूनी दबाव बनाने का प्रयास अधिक दिखाई देता है, दैनिक घटती-घटना का मानना है कि यदि किसी समाचार पर आपत्ति है तो उसका तथ्यात्मक उत्तर भी उसी भाषा में दिया जाना चाहिए जिसमें समाचार प्रकाशित हुआ है। इसलिए हम यह अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में यदि कोई संवाद या स्पष्टीकरण दिया जाए तो वह हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे पूरे मामले को आम नागरिक और पाठक भी समझ सकें।


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