अवैध संबंध के शक में सरई के डंडे से की थी पत्नी की हत्या
-संवाददाता-
शंकरगढ़,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की सरई के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह मामला वर्ष 2024 का है। शंकरगढ़ थाना में अपराध क्रमांक 158/2024 के तहत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत आरोपी रामेश्वर उर्फ ठीरुहू पिता रोनहा, निवासी ग्राम रकैया,थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, 15 सितंबर 2024 को सूचना मिली कि ग्राम रकैया में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सोनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान मृतका के परिजन जंगू राम ने बताया कि आरोपी रामेश्वर स्वयं उसके घर पहुंचा था और बताया कि उसकी पत्नी रामपतिया उस पर अपनी मौसेरी बहन से अवैध संबंध होने का शक करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने सरई के डंडे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सरई का डंडा और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी रामेश्वर उर्फ ठीरुहू (26 वर्ष) को 16 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सोनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना पूरी कर 17 अक्टूबर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई के बाद 2 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमंत सराफ,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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