गर्भ ठहरने पर गर्भपात कराने का भी आरोप, पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई…
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,04 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। गांधीनगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा गर्भ ठहरने पर गर्भपात कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार पीडि़ता की शिकायत पर गांधीनगर थाना में धारा 64(2)(एम),89 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। शिकायत में पीडि़ता ने बताया कि 18 नवंबर 2024 को बलरामपुर जिले के त्रिकुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सुलसुली निवासी रमेश कुमार रवि उसके किराये के कमरे में आया। उसने प्यार और शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया। आरोप है कि गर्भ ठहरने पर आरोपी ने दवा खिलाकर गर्भपात भी करा दिया। बाद में उसने शादी करने और साथ रखने से इनकार कर दिया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीडि़ता का विस्तृत बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी रमेश कुमार रवि (23 वर्ष), पिता जगदीश रवि, निवासी सुलसुली, थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने की घटना स्वीकार की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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