रायपुर,25 जून 2026। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में नामांकित पार्षदों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया है। मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित निकायों के लिए चयनित व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से नामांकित पार्षद मनोनीत किया है। नियुक्तियां आदेश में दी गई अनुसूची के अनुसार प्रभावी रहेंगी।
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