-संवाददाता-
बलरामपुर,18 जून 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले की गणेश मोड़ चौकी पुलिस ने बैल की हत्या कर उसका मांस खाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325, 3(5) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 और 10 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 जून 2026 को ग्राम सवनी निवासी विकास यादव (32 वर्ष),पिता धनेश्वर यादव ने गणेश मोड़ चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 15 जून की रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच गांव के कुछ लोगों ने अगस्टीन कोड़ाकू से एक बैल खरीदकर उसे केवाड़ी जंगल ले गए,जहां उसकी हत्या कर मांस आपस में बांटकर खा लिया। शिकायत मिलने के बाद गणेश मोड़ चौकी पुलिस ने अपराध क्रमांक 97/2026 दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सात आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अकलेस चरगट (26 वर्ष), पौलूस चरगट (30 वर्ष),पीटर हड्डे (25 वर्ष),जेबियर कुम्हरिया (20 वर्ष),नीलम मुरूम (27 वर्ष),रतू कुम्हरिया (45 वर्ष) तथा अल्बिश सदोम (48 वर्ष) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम सवनी,चौकी गणेश मोड़,जिला बलरामपुर के निवासी हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर 17 जून 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पशु क्रूरता और कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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