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छत्तीसगढ़@CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले, 11 साल बाद आया बड़ा संशोधन

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छत्तीसगढ़,09 जून 2026। के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। उच्च शिक्षा विभाग 11 साल बाद भर्ती नियमों में एक अहम और दूरगामी बदलाव करने की तैयारी में है। अब तक इस भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य था। लेकिन अब विभाग इस पुरानी और विवादास्पद शर्त को पूरी तरह हटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव उन सैकड़ों योग्य उम्मीदवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है जो नेट या पीएचडी उत्तीर्ण होने के बावजूद महज स्नातक के अंकों के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे।
नेट-पीएचडी पास होने के बावजूद भर्ती से बाहर होते थे योग्य उम्मीदवार
वर्ष 2014 और 2019 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों में स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की यह शर्त अनिवार्य रूप से लागू थी। इस कठोर नियम के चलते कई ऐसे प्रतिभाशाली और योग्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाते थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कठिन परीक्षा नेट या सेट पास की हुई थी अथवा पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। आयोग का तर्क यह है कि जब नेट और सेट जैसी पात्रता परीक्षाओं में प्रवेश के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है, तो भर्ती में इसे लागू रखना तर्कसंगत नहीं है। इस पुराने नियम के कारण राज्य को कई प्रतिभावान शिक्षकों की सेवाओं से वंचित होना पड़ता था।
सीजीपीएससी ने UGC नियमों का हवाला देकर जताई थी कड़ी आपत्ति
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी ने भी इस पुरानी शर्त पर आपत्ति जताते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की यह अनिवार्यता वर्तमान यूजीसी रेगुलेशन 2018 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। आयोग ने भर्ती प्रस्ताव में कुल नौ बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करते हुए संशोधन के लिए फाइल वापस कर दी थी। इन आपत्तियों के समाधान के लिए विभाग ने एक विशेष समिति का गठन किया है जो जल्द ही संशोधित प्रस्ताव आयोग को भेजेगी। इसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है।
700 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, सैकड़ों अभ्यर्थियों को मिलेगा सीधा लाभ
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग इस बार 625 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के साथ-साथ लाइब्रेरियन और क्रीड़ाधिकारी के 75 पदों पर भी भर्ती करने की तैयारी में है। नए नियम लागू होने के बाद वे अभ्यर्थी जिनके स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक हैं लेकिन जिन्होंने नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी अब इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। यह बदलाव वर्षों से तैयारी कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए सरकारी कॉलेज में नौकरी का रास्ता खोल देगा और राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र को भी बेहतर और योग्य शिक्षक मिल सकेंगे।


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