-संवाददाता-
बलरामपुर,18 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले कोतवाली थाना क्षेत्र में चरित्र संका को लेकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की मारपीट कर हत्या कर दी थी, साक्ष्य छुपाने के लिए अपने सहयोगी के साथ मिलकर लाश को फांसी में लटकाकर आत्महत्या साबित करना चाहता था,पुलिस की तफ्तीश में हत्या की बात सामने आने पर आरोपी पति एवं सहयोगी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 35/2026, धारा- 103(1),238,3 (1) बी0 एन0 एस0 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार आरोपी गुना राम पिता स्व. गेवा राम जाति चेरवा उम्र 58 वर्ष ग्राम झपरा थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर। लखन कुम्हरिया पिता स्व. नन्का कुम्हरिया जाति कोड़ाकू उम्र 50 वर्ष, ग्राम झपरा थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर को भेजा न्यायिक रिमांड पर। जानकारी के अनुसार दिनांक 13.02.2026 की शाम बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने अनिल खलखो निवासी. झपरा की रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में मर्ग.क्र. 09/2026 धारा 194 बीएनएसएस का मर्ग इंटीमेशन चाक कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया था। पुलिस को घटना स्थल ग्राम झपरा लातापानी के घने जंगल के पेड़ में महिला का शव फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला था। मर्ग जांच के दौरान विधिवत शव पंचनामा किया गया, मृतिका के शरीर में संदेहजनक गंभीर चोट खरोंच के निशान पाए जाने पर मृतिका के शव का डाक्टरों की टीम से पी.एम. कराया गया बाद पी.एम. कर्ता डाक्टरों से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें डाक्टर द्वारा मृतिका बंधनी पति गुना राम उम्र 50 वर्ष जाति खेरवार सा. झपरा की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का बताया गया।
मर्ग की जांच एवं टेक्निकल जानकारी के आधार पर पाया गया कि गुना राम अपनी पत्नी बंधनी के अक्सर घर से बाहर जाने के बाद कई दिनों तक घर वापस नहीं आने से चरित्र शंका होने के कारण नाराज रहता था,मृतिका दिन बुधवार को भी बलरामपुर बाजार करने गई थी जो रात में नहीं आने से दूसरे दिन गुरूवार को घर आने से नाराज था। आरोपी द्वारा दिनांक 13.02.2026 अपनी पत्नी को धक्का देकर जमीन में गिरा दिया तथा बांस के डंडा, हाथ एवं पैर से मारपीट किया गया था। मर्ग जांच में सदर धारा 103(1),238,3 (1) बीएनएस का अपरार्थं घटित होना पाए जाने से आरोपी गुना राम के विरुद्ध उपरोक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में आरोपी लखन कुम्हरिया के विरुद्ध गुना राम के साथ मिलकर हत्या के अपराध को छुपाने तथा मृतिका के बॉडी को फांसी में लटकाने में सहयोग करना पाया गया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने का सबूत पाये जाने पर गिरफतार किया गया। आरोपी गुना राम पिता स्व. गेवा राम जाति चेरवा उम्र 58 वर्षग्राम झपरा, लखन कुम्हरिया पिता स्व. नन्का कुम्हरिया जाति कोड़ाकू उम्र 50 वर्ष, ग्राम झपरा को आज दिनांक 15.02.2026 को विधिवत न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
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