रायपुर,03 फरवरी 2026। राजधानी रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय स्थित उप डाकघर में बचत योजना में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने पीडि़त खाताधारकों को करोड़ों रुपये के भुगतान का आदेश दिया है।
एजेंट और स्टाफ की मिलीभगत से हुआ घोटाला : आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि एजेंट और विभागीय कर्मचारियों, विशेषकर पोस्टमास्टर की मिलीभगत के बिना इस प्रकार का अनियमित आहरण संभव नहीं था। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवादी अनिल कुमार पाण्डेय, उनकी पत्नी एवं पुत्री द्वारा अगस्त 2016 से नवंबर 2020 के बीच रविशंकर विश्वविद्यालय उप डाकघर में डाक बचत अभिकर्ता भूपेन्द्र पाण्डेय एवं आकांक्षा पाण्डेय के माध्यम से कुल 19 टर्म डिपॉजिट रसीद खाते और 2 आवर्ती जमा खाते खुलवाए गए थे। इन सभी खातों में जमा कुल राशि लगभग 1.97 करोड़ रुपये थी।
इस तरह की गई हेराफेरी : पीडि़त परिवार का आरोप है कि पूर्व में परिपक्व हुए खातों की राशि को पुनः निवेश करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों पर उनसे हस्ताक्षर कराए गए और पोस्टमास्टर के नाम से चेक भी जारी कराए गए। इसके बाद उन्हें नई पासबुकें प्रदान की गईं, जिन पर डाकघर की आधिकारिक मुहर और पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर अंकित थे। इससे खाताधारकों को यह विश्वास हो गया कि उनकी राशि सुरक्षित है और नियमानुसार निवेशित की जा चुकी है। हालांकि, बाद में यह सामने आया कि एजेंट भूपेंद्र पांडे ने डाकघर के कुछ कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से खाताधारकों की जानकारी और अनुमति के बिना खातों से भारी रकम का आहरण कर लिया। पीडि़तों ने जब इस अनियमितता को लेकर डाक विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई, तब भी विभाग की ओर से न तो उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही संदिग्ध खातों को समय रहते होल्ड किया गया।
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