बलरामपुर,24 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के दिन त्रिकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले ग्रामीणों ने मनवेशियों को बूचड़ खाना ले जा रहे मवेशी तस्करों का पीछाकर कर पकड़ कर पुलिस को दी सूचना,सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 76/2025 धारा पशु परीक्षण अधिनियम 4,6,10, एवं पशु क्रूरता अधिनियम 111 तहत कार्यवाही कर भेजो न्यायिक रिमांड पर। जानकारी के अनुसार दिनांक 23/12/2025 को 10ः00 बजे मोबाइल से सूचना मिला की ग्राम मरमा बैजनपरा में तीन चार व्यक्ति पांच मवेशी को लेकर मारते पीटते हुए बूचड़खाना झारखंड की ओर ले जा रहे थे , ग्राम मरमा के ग्रामीणों की नजर पढ़ने पर ग्रामीण एवंत उसके साथियों के द्वारा पीछा कर मवेशी तस्करों को पकड़ा गयापकड़ा गया । सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी डिंडो हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंच कर तसदीक किया गया। एवं आरोपियों से मवेशियों का खरीद बिक्री संबंधित दस्तावेज को मांगा गया, जिस पर मवेशी तस्करों के द्वारा मवेशी खरीद बिक्री संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया नहीं किया गया। पुलिस के द्वाराआरोपियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम तनुज सिंह पिता राम नंदन सिंह, ग्राम ग्राम सिरै खुर्द, थाना रंका, जिला गढ़वा, झारखंड एवं संतोष पिता बालेसर, ग्राम धार्मि थाना रामचंद्रपुर एवं शहंशाह अंसारी पिता वाजूदीन अंसारी, ग्राम अनुरुधपुर थाना रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर का रहने वाले बताऐ। आरोपियों के कब्जे से कुल पांच मवेशियों को जपती कार्यवाही कर चौकी डिंडो लाकर प्रार्थी के रिपोर्ट पर चौकी डिडो में अपराध क्रमांक 76/25 धारा पशु परीक्षण अधिनियम 4,6,10, एवं पशु क्रूरता अधिनियम 111 अपराध पंजीबद्ध कर मामले में आरोपी तनुज सिंह पिता राम नंदन सिंह, 30 वर्ष, ग्राम सिरै खुर्द थाना रंका, संतोष पिता बालेश्वर उम्र 30 वर्ष ग्राम धरमि थाना रामचंद्रपुर, शहंशाह अंसारी पिता वाजुद्दीन अंसारी उम्र 47 वर्ष ग्राम अनुरुधपुर थाना रामचंद्रपुर को दिनांक 23/ 12/.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रही है। कार्यवाही में उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे सहायक उप निरीक्षक मारियानुस खलखो आरक्षक दीपक बघेल आरक्षक शिवनारायण सिंह आरक्षण संदीप संजय तिर्की शिव भजन पोर्टे शामिल रहे।
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