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अंबिकापुर@पुनर्वास भूमि की पट्टे की सत्यता की जांच की मांग

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अंबिकापुर,18 जून 2025 (घटती-घटना)। आदिवासी समुदाय के लोगों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर विनोद राय को प्राप्त पुनर्वास भूमि की पट्टे की सत्यता की जांच एवं भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि सन 1971 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में हुए शीतयुद्ध के कारण बहुत से बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ गए जिन्हें देश के विभिन्न राज्यों सहित अभिभाजित मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले जो की पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र है में भी 5 से 7 एकड़ भूमि देकर बसाया गया। जिसके तहत विषयंकित व्यक्ति स्व. विनोद राय को भी 7 एकड़ शासकीय पुनर्वास भूमि अंबिकापुर स्थित ग्राम सुभाषनगर प.ह.न. 17 खसरा क्रमांक 219/4, 219/5 व 219/7 प्राप्त हुआ था जिसे विनोद राय के मृत्यु पश्चात उनके पुत्र व पुत्रीयों ने उक्त भूमि को हमें बेच दिया जिस पर हम आदिवासी समुदाय के लोग विगत 20-25 वर्षों से घर व बाड़ी बनाकर निवासरत हैं उक्त भूमि का समयानुसार मूल्यवृद्धि के कारण उनके पुत्र पुत्रियों द्वारा पैसे की मांग कर रहे हैं तथा नहीं देने पर थाना, तहसील व न्यायालय में कंप्लेंट कर करते हैं जिससे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। प्रार्थी विगत 20-25 वर्षों से घर व बाड़ी बनाकर निवासरत है। प्रार्थियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनके माइग्रेशर सर्टिफिकेट की जांच करते हुए संबंधित भूमि को शून्य करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में आसरेन किस्पोटा,अनिता सिंह,सरोज मेरी,दानी टोप्पो,आसरेन सहित अन्य उपस्थित थे।


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