पैसा नहीं पटाने मान्यता भी होगी रद्द
रायपुर,04 अप्रैल 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर तीस लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही राज्य प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने छात्रों से ली गई ज्यादा राशि एक माह में सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। तय समय में राशि जमा न करने पर शासन ने मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा भी की है। एक माह में राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं, वर्ना उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।रायपुर के श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) व भिलाई के शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी में एमबीबीएस, एमडीएमएस पाठ्यक्रमों के संचालन में ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर छात्रों से ज्यादा राशि लिए जाने की शिकायत समिति को मिली थी। जांच में शिकायत सही मिलने पर दस-दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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