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रायपुर @ बदलेंगे यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम

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रायपुर 11 नवम्बर 2024 (ए)। यूजीसी ला रहा नया फैकल्टी भर्ती ड्राफ्ट यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) जल्द ही शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव के लिए एक नया ड्राफ्ट पेश करने की तैयारी में है। इसके लागू होने के बाद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव आएंगे। नए नियमों के तहत, उद्यमिता, स्टार्टअप और इंडस्ट्री से जुड़े जुनून रखने वाले पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री धारकों को सीधे फैकल्टी के रूप में नियुक्ति मिल सकेगी। यूजीसी के चेयरमैन ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी में अलग-अलग विषयों में पढ़ाई करता है, तो उसे भी शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा।
क्या होंगे बदलाव?
यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक और अन्य अकादमिक स्टाफ की भर्ती के न्यूनतम योग्यता मानकों को अद्यतन करने जा रहा है। वर्तमान में 2018 के नियमों के अनुसार, फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए चार वर्षीय ग्रेजुएशन, पीजी के साथ पीएचडी अनिवार्य है। साथ ही, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन और पीएचडी एक ही विषय में होना अनिवार्य है। अब इन नियमों में बदलाव की योजना है। पिछले 6 महीनों में इस पर विस्तृत समीक्षा के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया है।


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