रांची,11 सितंबर 2023 (ए)। झारखंड हाईकोर्ट ने चिटफंड घोटाले में निवेशकों के डूबे पैसे को लौटाने के लिए राज्य सरकार को 45 दिनों के भीतर कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने नन बैंकिग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति समेत अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया।कोर्ट ने कहा कि सरकार इसके लिए 45 दिनों में नोटिफिकेशन जारी करे। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह हाई लेवल कमेटी तीन सदस्यीय होगी और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे। इसमें सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तथा सीबीआई के डीआइजी रैंक वाले पदाधिकारी भी होंगे।
यही कमेटी चिटफंड कंपनियों की ओर से छोटे निवेशकों के गबन किए गए पैसे को लौटाने का प्रयास करेगी। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पैरवी की। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की।
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