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नईदिल्ली@हेट स्पीच पर सुप्रीमकोर्ट का राज्यों को निर्देश

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बिना शिकायत स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज करें एफआईआर
नईदिल्ली,28अपै्रल,2023 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, भले ही कोई शिकायत न की गई हो, और इस बात पर जोर दिया कि बेंच के दोनों न्यायाधीश अराजनैतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी या पार्टी सी से कोई मतलब नहीं है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने अभद्र भाषा को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करने में सक्षम गंभीर अपराध करार दिया और कहा कि अदालत ने पिछले साल जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए अभद्र भाषा के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने का आदेश पारित किया था। सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों न्यायाधीश अराजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी, या पार्टी सी से कोई मतलब नहीं है, हम केवल देश के संविधान और कानूनों को जानते हैं.. हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहें.. हम जो भी आदेश पारित करते हैं, वह हमारे द्वारा ली गई शपथ के प्रति निष्ठा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। जब वकील ने देश के विभिन्न हिस्सों में अभद्र भाषा के उदाहरणों का हवाला दिया, तो पीठ ने मौखिक रूप से कहा: राजनीति में मत लाओ। यदि राजनीति में लाने का प्रयास किया जाता है, तो हम इसमें पक्षकार नहीं होंगे..हमने कहा हमारे आदेश में, चाहे वह किसी भी धर्म का हो (कार्रवाई होनी चाहिए), आपको और क्या चाहिए।


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