नई दिल्ली ,03 मार्च 2023 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह हिजाब मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा, जो कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़,जस्टिस जेबी पारदीवाला और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था, जिसमें अदालत से मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आग्रह किया गया था ताकि छात्रों द्वारा हिजाब पहनकर आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने की अंतरिम प्रार्थना पर सुनवाई की जा सके। .सबसे पहले,सीजेआई ने कहा कि मामले को शीर्ष अदालत के आगामी होली अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।लेकिन परीक्षा 5 दिनों के बाद है, वकील ने कहा।आप आखिरी दिन आ रहे हैं, सीजेआई ने कहा। यह दो बार और 10 दिन पहले भी उल्लेख किया गया था,” वकील ने जवाब दिया।
सीजेआई ने आश्वासन दिया, “ठीक है, मैं एक पीठ का गठन करूंगा और इसे सुनूंगा।”इस मामले का पहले दो मौकों, 23 जनवरी और 22 फरवरी को उल्लेख किया गया था।
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