नई दिल्ली ,02 मार्च 2023 (ए)। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) में कथित अवैध नियुक्तियों से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी। मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां आरोपी को लंबित मुकदमे में जमानत दी जानी चाहिए और उन्हें खान सहित सभी 11 को हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं मिला, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।
हालांकि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वेतन या अन्य परिलब्धियों के रूप में सरकारी खजाने को 27 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, लेकिन जांच के दौरान एजेंसी द्वारा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।
सीबीआई की प्राथमिकी में अपराधों का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने पिछले साल नवंबर में आरोपियों को तलब किया था।
उनकी पेशी पर उन्हें उनके नियमित जमानत आवेदनों के निस्तारण तक व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
न्यायाधीश ने जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान एक अभियुक्त की गिरफ्तारी न होना एक महत्वपूर्ण या प्रमुख कारक है, जिसे जमानत देने के प्रश्न पर विचार करते समय विचार किया जाना चाहिए।
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